उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा को जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ा दिया है। बता दें कि पहले कोर्ट ने एक सीमित संख्या के हिसाब से ही भक्तों को प्रवेश हेतु अनुमति देने को कहा था। लेकिन सरकार की अर्जी के बाद सीमित संख्या के नियम को हटा दिया गया है।

गौरतलब है कि 16 सितंबर को हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को राहत देते हुए चारधाम यात्रा खोलने की अनुमति दी थी। 18 तारीख से यात्रा शुरू भी हो गई। मगर अबतक सीमित संख्या में ही भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा था। बता दें कि बद्रीनाथ में संख्या 1000, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 एवं यमुनोत्री में इसे 400 श्रद्धालुओं तक ही सीमित किया गया था।

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