देवभूमि उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में तीर्थ पुरोहितों व स्थानीय लोगों की मांग व यात्रा मार्ग में तीर्थयात्रियों के साथ हो रही अव्यवस्था को देखते हुए राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने हाईकोर्ट में दस्तक देते हुए तीर्थयात्रियों की निर्धारित संख्या बढ़ाने को हलफनामा के साथ प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इस मामले को सरकार द्वारा शुक्रवार या सोमवार को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए मेंशन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगाई गई अग्रिम रोक हटा दी थी।

साथ ही केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 भक्त, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 भक्तों को जाने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही कहा था कि हर भक्त या यात्री को कोविड निगेटिव रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सॢटफिकेट लेकर जाना अनिवार्य होगा। हर यात्री या भक्त को कोविड  प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा। यात्रा शुरू होने के बाद रजिस्ट्रेशन व ई पास जारी होने के बाद धामों में अव्यवस्था होने लगी। रजिस्ट्रेशन होने व ई पास जारी होने के बाद यात्रियों को धाम में निर्धारित संख्या व कोविड प्रोटोकॉल की वजह से दर्शन की अनुमति नहीं मिली। इससे स्थानीय व्यवसाइयों व लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। तय हुआ कि हाईकोर्ट में संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाय। बृहस्पतिवार को सरकार की ओर से इस आशय का हलफनामा दाखिल कर दिया गया। सरकार के अनुसार चारों धामों में एसओपी का पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है। बेहद कम तीर्थयात्री दर्शन के लिए जा पा रहे हैं।

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version